पंजीकृत गैर-बैंकिंग ब्रोकर को एनडीएस-ओएम तक मिलेगी सीधी पहुंचः आरबीआई

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मुंबई,  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि बाजार नियामक सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग ब्रोकर अपने ग्राहकों की तरफ से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुंच हासिल कर सकते हैं।

फिलहाल ‘नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम- ऑर्डर मैचिंग’ (एनडीएस-ओएम) मंच तक पहुंच विनियमित इकाइयों और बैंकों एवं प्राथमिक डीलरों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

आरबीआई ने कहा, ‘‘इस पहुंच का दायरा बढ़ाने के इरादे से यह निर्णय लिया गया है कि सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग ब्रोकर अपने ग्राहकों की ओर से सीधे एनडीएस-ओएम तक पहुंच बना सकते हैं।’’

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत ब्रोकर इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन एनडीएस-ओएम तक पहुंच बना सकते हैं।

इस बीच, आरबीआई ने ‘विनियमित बाजारों के कारोबार एवं निपटान समय की व्यापक समीक्षा’ के लिए नौ-सदस्यीय कार्यसमूह के गठन की घोषणा की है। इस कार्यसमूह का प्रमुख आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राधा श्याम राठो को बनाया गया है।

समूह 30 अप्रैल, 2025 तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है।

आरबीआई ने कहा कि यह समूह ट्रेडिंग समय और निपटान के संबंध में बाजारों के समग्र कामकाज में चुनौतियों की पहचान करेगा।

 

 

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