नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के उस आवेदन पर तीन महीने के भीतर फैसला किया जाएगा, जिसमें वर्ष 2009 और 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों से संबंधित मतदाता सूची की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने चुनाव आयोग (ईसीआई) के वकील की इस दलील को दर्ज किया कि 2009 से संबंधित विवरण के मद्देनजर अभी तार्किक रूप से तत्काल निर्णय लेना संभव नहीं होगा। उन्होंने तीन महीने का समय मांगा।
अदालत ने कहा, ‘‘इस रिट याचिका का निपटारा ईसीआई के रुख को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि 29 दिसंबर, 2024 के अभ्यावेदन पर यथाशीघ्र और आज से तीन महीने के भीतर फैसला किया जाएगा।’’
सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ईसीआई ने 2009 और 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग करने वाले प्रतिवेदन पर फैसला नहीं किया।
सिंघवी ने कहा कि 24 फरवरी, 2025 को ईसीआई द्वारा संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि आवश्यक हो तो सांसदों को अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व तय करने के लिए आदेश पारित किया जाए।
वरिष्ठ वकील ने कहा कि इसके बावजूद प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई।
आयोग के वकील ने कहा कि निर्णय यथासंभव शीघ्र लिया जाएगा।