सेबी का पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के लिए सुरक्षित यूपीआई भुगतान प्रणाली पर विचार

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नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये प्रतिभूति बाजार में सुरक्षित और बेहतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नयी प्रणाली लाने पर विचार कर रहा है। बाजार नियामक ने वैध वित्तीय मध्यस्थों को धोखेबाजों से बचाने के लिए यह कदम उठाया।

प्रस्तावित प्रणाली के तहत, सेबी ने पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के लिए एक अनूठा यूपीआई पता बनाने का सुझाव दिया है, जिससे निवेशकों के लिए यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि वे केवल पंजीकृत इकाइयों को ही भुगतान कर रहे हैं।

पूंजी बाजार लेनदेन के लिए प्रस्तावित यूपीआई भुगतान सीमा पांच लाख रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है, जो मौजूदा दो लाख रुपये की सीमा से अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के परामर्श से इसका समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शुक्रवार को प्रस्तावों पर एक परामर्श पत्र जारी किया और 21 फरवरी तक उनपर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगीं।

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