स्कूलों, घरों में गैरकानूनी जैमर, बूस्टर लगाने से दूरसंचार सेवाओं पर असरः सीओएआई

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नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) दूरसंचार निकाय सीओएआई ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों, घरों और फर्मों में गैरकानूनी जैमर एवं बूस्टर लगाए जाने से मोबाइल नेटवर्क सेवा की गुणवत्ता खराब हो रही है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने दूरसंचार विभाग को गैरकानूनी जैमर एवं बूस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और सभी राज्यों को पत्र लिखकर सूचित करने का अनुरोध किया है कि ऐसे उपकरणों का उपयोग दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अपराध होने से तुरंत रोका जाना चाहिए।

सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें दूरसंचार नेटवर्क की नियमित निगरानी के दौरान कमजोर सिग्नल देखा गया है। इसकी वजह से उपभोक्ताओं को कॉल कटने और सुस्त डेटा रफ्तार की समस्या झेलनी पड़ रही है।

कोचर ने कहा, ‘‘विश्लेषण में यह सामने आया कि सिग्नल के ‘स्ट्रेंथ’ मापदंडों में गिरावट की मुख्य वजह शैक्षणिक संस्थानों/ स्कूलों द्वारा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन लिए बगैर जैमर लगाना और घरों/ कंपनियों द्वारा अवैध बूस्टर लगाना है।’’

उद्योग निकाय ने ई-कॉमर्स मंच अमेजन पर कथित तौर पर बेचे जा रहे बूस्टर लिंक भी साझा किए। हालांकि, वायरलेस पावर कंसोर्टियम (डब्ल्यूपीसी) ने बूस्टर की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए नोटिस किया है लेकिन अभी भी ये बूस्टर इन मंचों पर उपलब्ध हैं।

सीओएआई ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह अवैध बूस्टर और जैमर की बिक्री में लगे ऑनलाइन मंचों को दोबारा नोटिस जारी करे या जुर्माना लगाए।