अदालतों ने 42 बार फैसला सुनाया कि ईवीएम हैक नहीं किए जा सकते, आरोप पूरी तरह निराधार: राजीव कुमार

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नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के विपक्षी दलों के दावों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि अदालतों ने 42 बार फैसला सुनाया है कि चुनावी मशीनें हैक नहीं की जा सकतीं और छेड़छाड़ के आरोप पूरी तरह निराधार हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कुमार ने जनता को ‘झूठ के गुब्बारे’ फैलाने वालों से बचने की सलाह दी।

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ईवीएम मतदान के दिन से केवल सात से आठ दिन पहले चालू की जाती हैं और उम्मीदवारों को हर कदम पर उनके एजेंटों के माध्यम से सूचित किया जाता है। अदालतों ने 42 मौकों पर फैसला सुनाया है कि ईवीएम हैक नहीं किए जा सकते … मशीनों के साथ छेड़छाड़ के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।’’

उन्होंने दोहराया कि मतदान के आंकड़ों को बदलना असंभव है और शाम 5 बजे के बाद मतदान में वृद्धि के बारे में गलत धारणा फैलाई जा रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘गलत धारणाओं का पर्दाफाश करना हमारा मुख्य काम है, विस्तृत दिशानिर्देश और डेटासेट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।’’

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