नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक जनवरी, 2025 से किसानों के लिए बिना गारंटी के ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी है।
यह कदम खेती की बढ़ती लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करने के लिए उठाया गया है।
नए निर्देश में देशभर के बैंकों से प्रत्येक उधारकर्ता के लिए दो लाख रुपये तक के कृषि और संबद्ध गतिविधि ऋण के लिए जमानत और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करने को कहा गया है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला बढ़ती लागत और किसानों के लिए ऋण पहुंच में सुधार के लिए लिया गया है।
बयान में कहा गया, ”इस उपाय से छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 प्रतिशत से अधिक किसानों को काफी लाभ होगा।”
बैंकों को दिशानिर्देशों को तेजी से लागू करने और नए ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा मिलने की उम्मीद है और यह सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना का पूरक होगा। इस योजना के तहत सरकार चार प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक का ऋण देती है।