नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने जेपी हेल्थकेयर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही बंद कर दी है। मैक्स हेल्थकेयर के वित्तीय लेनदारों का बकाया चुकाये जाने के बाद यह फैसला किया गया।
वित्तीय ऋणदाता ने कहा था कि उन्हें निपटान के हिस्से के रूप में 1,035.29 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है और कोई दावा नहीं बचा है।
इसके बाद एनसीएलटी ने जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल) के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को बंद करने का निर्देश दिया।
एनसीएलएटी ने बृहस्पतिवार को पारित आदेश में कहा, ‘‘ इस तथ्य पर गौर करते हुए कि अब पूरा दावा निपट चुका है और जमा की गई राशि वितरित कर दी गई है..हमें सीआईआरपी को आगे जारी रखने का कोई कारण नजर नहीं आता।’’
जेएचएल के खिलाफ सीआईआरपी की शुरुआत इस साल 14 जून को एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख लेनदार जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा दायर अपील के बाद पीठ ने सीआईआरपी शुरू करने का निर्देश दिया था।