दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी भाषा का चैनल शुरू करने की याचिका पर न्यायालय करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली,  केंद्र सरकार को दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी भाषा का चैनल शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध करने से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई कर सकता है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ एनजीओ ‘सिंधी संगत’ की याचिका पर सुनवाई कर सकती है जिसमें उसकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

एनजीओ ने उच्च न्यायालय के 27 मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि प्रसार भारती का 24 घंटे का सिंधी भाषा का चैनल शुरू नहीं करने का निर्णय ‘बोधगम्य भेद’ (अंतर को समझना) पर आधारित है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि एनजीओ दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी चैनल संचालित करने के लिए निर्देश का अनुरोध करने के कानूनी अधिकार/संवैधानिक अधिकार के संबंध में उसे समझाने में असमर्थ रहा है और उसकी दलील ‘अनुपयुक्त’ है।

याचिका में कहा गया था कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 12(2)(डी) प्रसार भारती पर विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृतियों और भाषाओं को ‘पर्याप्त कवरेज’ प्रदान करने का दायित्व डालती है।

प्रसार भारती ने अपने जवाब में कहा कि तत्कालीन जनगणना के अनुसार देश में सिंधी भाषी लोगों की संख्या करीब 26 लाख है और एक पूर्णकालिक चैनल उपयुक्त नहीं होगा।