मुंबई, 30 अगस्त (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू खाता खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन के लिए लगाया गया है और इसका उद्देश्य इन इकाइयों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।