नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने लगभग 1.5 लाख सार्वजनिक सेवा गाड़ियों को ‘वाहन ट्रैकिंग शुल्क’ से छूट दे दी है।
गहलोत ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने 2019 में ऑटोरिक्शा को वाहन ट्रैकिंग शुल्क से छूट दे दी थी।
गहलोत ने कहा, “दिल्ली में 2.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहन हैं, जिनमें 85,000 ऑटोरिक्शा शामिल हैं। ऑटोरिक्शा को पहले से ही 1,200 रुपये के “वाहन ट्रैकिंग शुल्क’ का भुगतान करने से छूट दी गई है। अब, लगभग 1.5 लाख वाहनों को भी इस वार्षिक शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।”
वार्षिक वाहन ट्रैकिंग शुल्क 1,200 रुपये है, जो 18 प्रतिशत कर लगाने के बाद लगभग 1,400 रुपये हो जाता है।
दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) 2019 के पास वाहनों की ‘ट्रैकिंग’ का प्रभार था।
गहलोत ने कहा, “हमने डिम्ट्स के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है और वाहनों को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।”