स्पेन अंतरराष्ट्रीय अदालत में इजराइल के खिलाफ जनसंहार के मुकदमे में पक्षकार बनने की अर्जी देगा

बार्सिलोना, स्पेन अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में अर्जी देकर दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ दायर मुकदमे में पक्षकार बनने की अनुमति मांगेगा। स्पेन के विदेश मंत्री ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की।

दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में दाखिल याचिका में इजराइल पर गाजा में जनसंहार करने का आरोप लगाया है।

स्पेन पहला यूरोपीय देश है जिसने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंतरराष्ट्रीय अदालत में दाखिल याचिका से जुड़ने की पहल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इजराइल ने गाजा पर सैन्य कारवाई के दौरान जनसंहार संधि का उल्लंघन किया है और बड़ी संख्या में आम लोगों की जान गई है।

मैक्सिको, कोलंबिया, निकारागुआ, लीबिया और फलस्तीन पहले ही मुकदमे से जुड़ने की अर्जी दे चुके हैं।

अदालत ने इजराइल को दक्षिणी गाजा के शहर रफह में सैन्य कार्रवाई तत्काल रोकने का आदेश दिया है लेकिन इजराइल ने आदेश का अनुपालन नहीं किया है।

विदेश मंत्री जोस मैनयुल अल्बारेस ने मैड्रिड में कहा, ‘‘हमने गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई की वजह से यह फैसला लिया है। हम चाहते हैं कि गाजा और पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो और इसके लिए हमें अदालत में हर तरह का समर्थन करना चाहिए।’’

इजराइल ने अपनी सेना द्वारा जनसंहार किए जाने से इनकार किया है। इजराइल के मुताबिक, वह पिछले साल अक्टूबर में दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले के बाद केवल हमास को कुचलने के लिए अभियान चला रहा है।