अंतरिम जमानत पर उच्च न्यायालय के स्थगन के खिलाफ केजरीवाल ने न्यायालय में याचिका दायर की

नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अधीनस्थ अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संघीय धनशोधन निरोधक एजेंसी को अंतरिम राहत नहीं दी होती तो वह (मुख्यमंत्री) शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे।

उच्च न्यायालय की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था, “इस आदेश तक, आक्षेपित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा।” उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने को कहा था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह दो-तीन दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा है, क्योंकि वह पूरे मामले के रिकार्ड का अवलोकन करना चाहता है।

अदालत ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर ईडी की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें अधीनस्थ अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।