सेबी के आदेश के बाद राजीब कुमार मिश्रा अब पीएफएस के चेयरमैन नहीं होंगे

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नयी दिल्ली, 13 जून (भाषा) पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पीएफएस) ने बृहस्पतिवार को कहा कि बाजार नियामक सेबी का आदेश पारित होने के बाद राजीब कुमार मिश्रा कंपनी के चेयरमैन नहीं होंगे।

मिश्रा पीएफएस में चेयरमैन, गैर-कार्यकारी निदेशक के पद पर थे। सेबी ने उन्हें छह महीने के लिए निदेशक का पद संभालने से रोक दिया है।

पीएफएस ने शेयर बाजारों को दी गई नियामकीय सूचना में कहा, ‘‘सेबी के आदेश के अनुरूप राजीब कुमार मिश्रा उक्त आदेश जारी होने की तारीख यानी 12 जून, 2024 से कंपनी के चेयरमैन, गैर-कार्यकारी निदेशक नहीं रहेंगे।’’

पीटीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित पीएफएस एक गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी है। उसे ढांचागत वित्त प्रदाता कंपनी के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है।

बाजार नियामक ने मिश्रा को पीएफएस में कॉरपोरेट प्रशासन संबंधी चूक के लिए ‘किसी सूचीबद्ध कंपनी या सेबी के साथ पंजीकृत किसी मध्यवर्ती कंपनी में छह माह तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने से रोक दिया है।’’

इसके साथ ही सेबी ने मिश्रा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सेबी ने पीएफएस के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पवन सिंह को भी दो साल के लिए किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक का पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया है और उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।