रांची, झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन ने सोमवार को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल कर मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता सोरेन राजनीतिक साजिश का शिकार हैं।
अदालत ने ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 जून के लिए निर्धारित कर दी।
सोरेन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि बार्गेन इलाके में 8.5 एकड़ जमीन के किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है और उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि ईडी केवल कुछ लोगों के बयानों पर भरोसा कर रहा है जिन्होंने कहा था कि भूमि का टुकड़ा उनका है, लेकिन ऐसे बयानों के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं था।