सिर्फ भाजपा ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेज सकती है : आदित्यनाथ

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नयी दिल्ली,  आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया।

दिल्ली की मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर सिंह की जमानत की खबर साझा की और लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते।’’

प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को दिल्ली सरकार की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।