निर्वाचन आयोग ने सीबीडीटी से राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे का विवरण सत्यापित करने को कहा

नयी दिल्ली, निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को केंद्रीय मंत्री एवं तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर द्वारा सौंपे गए हलफनामे के विवरण में किसी भी बेमेल जानकारी को सत्यापित करने का मंगलवार को निर्देश दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

कांग्रेस ने चंद्रशेखर द्वारा दाखिल हलफनामे में उनकी वास्तविक और घोषित संपत्ति के बीच मेल नहीं होने का दावा करते हुए निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। चंद्रशेखर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक शशि थरूर के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं।

सूत्रों ने बताया कि प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन आयोग ने सीबीडीटी को चंद्रशेखर द्वारा सौंपे गए हलफनामे के विवरण में किसी भी बेमेल विवरण को सत्यापित करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि हलफनामे में किसी भी तरह की बेमेल और गलत जानकारी देने के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम 1951 की धारा 125 ए के तहत निपटा जाता है।

कानून के मुताबिक, नामांकन पत्र या हलफनामे में कोई भी जानकारी छुपाने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।