कोलंबो,श्रीलंका में चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए काफी मंहगा हो सकता है क्योंकि मंत्रिमंडल ने जमानत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह कहा कि वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, संसदीय चुनाव अधिनियम और प्रांतीय परिषद चुनाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा जमानत राशि की सीमा को अद्यतन करना उचित है।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 75,000 श्रीलंकाई रुपये से बढ़ाकर 26 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि किसी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 50,000 श्रीलंकाई रुपये से बढ़ाकर 31 लाख रुपये कर दी गई है।
इसी प्रकार से संसदीय चुनावों में किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 2,000 श्रीलंकाई रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 2,000 श्रीलंकाई रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये की गई है।
जमानत राशि बढ़ाए जाने पर चुनाव निगरानी समूहों ने कहा कि ये अगले चुनावों तक लागू नहीं हो सकता क्योंकि कानून परित होने में समय लगेगा।