रेरा ने पंजीकरण मानदंडों का पालन न करने पर 20 बिल्डरों की जमानत राशि जब्त की

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नयी दिल्ली,हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने पंजीकरण नियमों का पालन नहीं करने पर गुरुग्राम के 20 बिल्डरों की करीब सात करोड़ रुपये की जमानत राशि जब्त कर ली है।

रेरा (गुरुग्राम) ने एक आदेश में कहा कि रियल एस्टेट प्रवर्तकों को सशर्त परियोजना पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए गए थे। हालांकि, वे तय समय के भीतर शर्तों को पूरा करने में विफल रहे।

रेरा ने अपने आदेश में कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्रों की शर्तों के अनुसार जरूरी दस्तावेजों को समय पर जमा नहीं करने पर प्रवर्तकों की जमानत राशि जब्त की जा रही है।

आदेश के मुताबिक इन 20 रियल एस्टेट प्रवर्तकों की कुल जमानत राशि सात करोड़ रुपये थी।