निर्यातकों को शुल्क लाभ प्राप्त करने को ब्रिटेन के नए नियमों का पालन करना होगा: डीजीएफटी

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नयी दिल्ली,ब्रिटेन को निर्यात पर शुल्क रियायतों का लाभ उठाने के इच्छुक निर्यातकों को विकासशील देश व्यापार योजना (डीसीटीएस) के तहत नए ब्रिटिश नियमों का पालन करना होगा।

एक व्यापार नोटिस में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को कहा कि ब्रिटेन ने 19 जून, 2023 से प्रभावी प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत योजना (जीएसपी) के तहत अपनी मौजूदा मूल घोषणा प्रक्रिया को यूके डीसीटीएस से बदल दिया है।

इसके लिए बदलाव की अवधि को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

निर्यातकों को संबोधित नोटिस में कहा गया, “एक जनवरी, 2024 से भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में अपने निर्यात पर रियायतें प्राप्त करने के लिए डीसीटीएस के तहत नए नियमों का पालन करना जरूरी है।”

इसमें कहा गया कि यूके डीसीटीएस उत्पत्ति के नियमों (आरओओ) की पात्रता वाली वस्तुएं ब्रिटेन में निर्यात के लिए आयात शुल्क की रियायती दर का दावा करने की पात्र होंगी।