अदालत ने रास सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए संजय सिंह को 19 मार्च को संसद ले जाने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को मंगलवार को संसद ले जाने का निर्देश दिया है, ताकि वह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकें।


विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जेल अधीक्षक को सिंह की आवाजाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘संबंधित जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि सदस्य के रूप में शपथ लेने के उद्देश्य से आरोपी को 19 मार्च 2024 को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित वापस जेल लाया जाए।’’

सोलह मार्च को सुनाए गए एक आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि यात्रा के दौरान सिंह को मोबाइल फोन का उपयोग करने या इस मामले से जुड़े किसी अन्य आरोपी, संदिग्ध या गवाह के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

न्यायाधीश नागपाल ने कहा कि सिंह प्रेस को संबोधित करने या कोई जनसभा करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, उन्हें यात्रा के दौरान अपने वकील के साथ-साथ परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।