न्यायालय ने पुणे लोकसभा उपचुनाव कराने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई

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नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें निर्वाचन आयोग को पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने को कहा गया था।

पुणे की लोकसभा सीट सांसद गिरीश बापट की मृत्यु के बाद 29 मार्च 2023 से ही रिक्त है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्वाचन आयोग की इस दलील पर ध्यान दिया कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस साल 16 जून को समाप्त हो रहा है और इस समय उपचुनाव कराना एक निरर्थक प्रक्रिया होगी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने पुणे लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव कराने में निर्वाचन आयोग की ओर से की गई देरी पर सवाल भी उठाया।